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उपराज्यपाल अनिल बैजल  ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया

उपराज्यपाल अनिल बैजल  ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया

 

22 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली पुलिस प्रमुख को यह शक्तियां 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2021 तक के लिए दी गई हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है और इसे सामान्य तौर पर जारी किया जाता है. हालांकि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब केंद्र के तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं.

Lt Governor Anil Baijal empowers Delhi Police Commissioner to take custody under NSA

नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दे दी हैं. कुछ नेताओं ने उपराज्यपाल के इस कदम की आलोचना की है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है.

22 जुलाई को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस प्रमुख को यह शक्तियां 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2021 तक के लिए दी गई हैं.

अधिसूचना में कहा गया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए की धारा तीन की उपधारा (2) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने की शक्तियां दी जाती हैं.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा है तो एनएसए के तहत उसे कई महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं .

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अधिसूचना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जब भी राजधानी में नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया जाता है.

अधिकारियों का कहना है कि चूंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत मजिट्रियल शक्तियां (हिरासत में लेने की शक्ति) नहीं देती, इसलिए सक्षम अधिकारी जो कि उपराज्यपाल हैं, एक अधिसूचना जारी कर पुलिस प्रमुख को ये अधिकार दे देते हैं.

बता दें कि एसएन श्रीवास्तव के इस साल 30 जून को रिटायर होने के बाद बालाजी श्रीवास्तव ने पदभार संभाला.

राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने फाइल भेजी, जिसे पहले राज्य के गृह विभाग और फिर उपराज्यपाल कार्यालय ने मंजूरी दी. यह नियमित मामला है. अधिसूचना के जरिये हर तीन से छह महीनों में इसे रिन्यू किया जाता है.

 

इस फैसले पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, ‘दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 18 अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी को भी पकड़ने की शक्ति प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की है. अघोषित इमरजेंसी चल रही है या मोदी जी की पावरी हो रही है.’

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, (अमित) शाह के इशारों पर मात का खेल अब दिल्ली में भी खेला जाएगा. दिल्ली सावधान.

बता दें कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं.

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