धारा 144 की उल्लंघना: दो मंदिरों के पुजारियों सहित 12 को लिया हिरासत में, जमानत पर रिहा।
बरनाला (atal hind )
विश्व में तीव्र गति से फैल रहे नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) पर अंकुश लगाने के लिए देश में मुकम्मल तौर पर लगाए गए कफ्र्यू के दौरान जिला की पुलिस द्वारा अलग-अलग जगह से दो मंदिरों के पुजारियों सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिन्हें जमानत रिहा कर दिया गया। जिसकी पुष्टि थाना सिटी-1 के प्रभारी सतविन्दर पाल सिंह ने की है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को रोकने को जिला में लगाए गए कफ्र्यू को लोग मजाक में ले रहे हैं। जिसके चलते जारी किए गए आदेशों की धज्जियां उड़ाते चले आ रहे हैं। गत दिनों प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी जगह-जगह पुलिस द्वारा की गई मारपीट की वायरल हुई वीडीयोज को भी लोगों ने नजरन्दाज कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया। यह भी वर्णननीय है कि भले ही विश्वभर के धार्मिक स्थल आस्था के केंद्र हैं, परन्तु विश्व के अंदर फैली महामारी के चलते मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों व चर्च में सिर्फ पुजारियों, ग्रंथियों व पादरियों मौलवियों के ही पहुंच पूजा-पाठ कर समय की सीमा के अंदर वापिस लौटने के हुक्म हैं।
एक दवा लेने और दूसरा जा रहा था पूजा करने –
कस्बा हंडियाया स्थित साईं मंदिर के पुजारी मुकेश शर्मा ने बताया कि वह मंदिर में पूजा पाठ करके बरनाला से अपने रिश्तेदार सहित प्रात: करीब साढ़े 7 बजे मोदी मैडीकल शॉप पर दवा लेने पहुंचा था। वहां तैनात पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात थानेदार को उनके पास दवाएं होने का प्रमाण भी दिया, लेकिन थानेदार ने उनकी एक ना सुनी और बंद कर दिया। इसी तरह बरनाला के किला मोहल्ला स्थित संकट मोचन मंदिर का पुजारी ओमवीर शर्मा पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले थाना में बंद कर दिया। जिन्हें कुछ विशेष व्यक्तियों ने अपनी गवाही देकर रिहा करवाया। पुलिस द्वारा जिन अन्य 9 लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें प्रदीप सिंह व जसवीर सिंह (दोनों निवासी शहीद भगत सिंह नगर) बरनाला, रुखमन राम चौधरी निवासी हंडियाया, चरनजीत सिंह निवासी फरवाही, गुरप्रीत सिंह व कुलदीप सिंह, निवासी सहजड़ा और परमजीत सिंह (तीनों निवासी जंडा वाला रोड) बरनाला, सन्दीप सिंह निवासी भैनी बस्ती बरनाला और राहुल उर्फ सोनी निवासी शहीद उद्धम सिंह नगर बरनाला शामिल बताए गए हैं। इन सभी को धारा 144 की उल्लंघना करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था और सभी को जमानत रिहा कर दिया गया है।
आदेशों की अवमानना की तो दी गई मंजूरी होगी रद्द: एसएसपी।जिला के वरिष्ठ पुलिस कप्तान संदीप गोयल पीपीएस ने चेतावनी दी है कि ग्राहकों का सोशल डिस्टेंस कायम रखवाने की जिम्मेदारी दवा विक्रेताओं, दुकानदारों व बैंक प्रबंधकों की है। इसके लिए वे मैन-पॉवर कहीं से भी लेकर आएं। यद्यपि ऐसा नहीं हुआ तो दुकानों या बैंक खोलने को दी गई मन्जूरी रद्द कर दी जाएगी।