कैथल नागरिक घबराएं नहीं जरूरत के सभी संसाधन खुले है ,किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अधिकारी मौजूद ,फोन नंबर भी दिए है -डीसी
कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन : डीसी सुजान सिंह
डीसी सुजान सिंह ने कहा आवश्यक पहलुओं को दी छूट, अन्य घरों में रहकर नियमों की पालना सुनिश्चित करें – नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
कैथल, 3 मई (अटल हिन्द/ राजकुमार अग्रवाल )कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश भर में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। जिला में उक्त आदेश की पालना के लिए प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
उपायुक्त सुजान सिंह ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिला वासियों को अपने घरों में रहने का आह्वान किया है। किसी भी नागरिक को उक्त लॉकडाउन अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के तहत जारी आदेश में लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना / वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर उन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन संबंधित सेवाएं रहेंगी जारी
उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य लॉकडाउन के दौरान निरंतर जारी रहेंगे। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण सहित लैब आदि खुली रहेंगी। कृषि से संबंधित कार्य निरंतर जारी रहेगा और किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में अपना कार्य कर सकते हैं। जिला की सभी अनाज मंडी, खरीद केंद्रों पर फसल खरीद लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती हैं। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती हैं। दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से लॉकडाउन में जारी रहेगी और दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी आदि खुली रहेगी। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।
वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक रहेंगे लॉकडाउन में खुले
जिला में बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। पुलिस प्रशासन की ओर से उक्त बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्य एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।
आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, लाभपात्रों को मिलेगा घर पर राशन
जिला की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। लाभपात्रों को आंगनवाड़ी में दिए जाने वाली राशन सामग्री का वितरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को भी पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को संबंधित विभाग की ओर से पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे। औद्योगिक इकाईयां जो रूरल एरिया में चल रही हैं और एसईजेड क्षेत्र में हैं वे कर्मचारियों के ठहराव व्यवस्था के साथ जारी रह सकती हैं। सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों स्टाफ सहित संचालित हो सकती हैं।
जन सेवाएं जारी रहेंगी
जिला में दूध, फल-सब्जी व किराने की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस सहित पोस्टल सेवाएं आदि जन सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलिवरी के लिए रात्रि दस बजे तक ही खोले जाएंगे। सड़क किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं। राज्य परिवहन की बस सेवाएं आधी क्षमता की सवारी के साथ चलेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान केवल हास्पिटल व मेडिकल स्टोर ही खुल सकते हैं अन्य किसी भी प्रतिष्ठान को खुला रखने की इजाजत नहीं है।
यह रहेंगे पूर्ण रूप से बंद
जिला में सभी शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रूप से आयोजित कार्यक्रम पर पूर्णतया रोक है।
कंटेनमेंट जोन में नहीं है विवाह समारोह की अनुमति
लॉकडाउन अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। डीसी ने स्पष्ट किया कि जिला में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में किसी भी रूप से विवाह समारोह की अनुमति नहीं है और यदि किसी ने पूर्व में अनुमति ली हुई है तो वह भी निरस्त समझी जाए। दाह संस्कार में 20 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकते हैं।
नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर जारी आदेशों की अनुपालना जिला में प्रभावी रूप से की जा रही है। संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट-इंसिडेंट कमांडर व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में साप्ताहिक लॉकडाउन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
जिला में आवश्यक सेवाओं के सुचारू सप्लाई के लिए किए गए नोडल अधिकारी नियुक्त
कोरोना संक्रमण के बढ़ते जिला में साप्ताहिक लॉकडाउन किया गया है। इस समय आम जन की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए और आवश्यक सेवाओं की सुचारू सप्लाई हेतू नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि शहरों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए डीएमसी(84277-74106), ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (98121-74810) तथा संबंधित डीडीपीओ को नियुक्त किया गया है।
जिला के किसी भी सीएचसी, पीएचसी, सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में दवाईयों व अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं की पूर्ति के लिए सीएमओ (94662-21166), खाने-पीने का सामान, आटा, ब्रेड, दूध, एलपीजी गैस, पैट्रोल पम्प आदि समान की पूर्ति के लिए डीएफएससी (98132-34033), फल, सब्जियों की आपूर्ति के लिए डीएमईओ कैथल (94675-03300) तथा संबंधित क्षेत्र के मार्केट कमेटी के सचिवों की डियूटी लगाई गई है। दवाओं, मास्क, सैनेटाइजर को जरूरत की जगह पहुंचाने के लिए जिला ड्रग कंट्रोल ऑफिसर (74040-13222) की डियूटी लगाई गई है।
उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि डीएसपी कैथल ट्रैफिक (90530-52163), आरटीए कैथल को यातायात कंट्रोल करने तथा आवश्यक सेवाओं लगे यातायात के साधनों को समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए, जागरूकता फैलाना, सूचना प्रसारण के लिए डीआईपीआरओ (70157-89989), कंटेनमैंट जोन, झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे लोगों के लिए सूखा राशन, पका हुआ खाना, सीईओ जिला परिषद(94674-10026), मैक्रो कंटेनमेंट जोन में खाना व राशन की आपूर्ति हेतू जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (98121-74810), पशुओं के सुचारू चारे के प्रबंधन हेतू पशुपालन विभाग के उपनिदेशक ( 94666-49579), पैस्टीसाईड एवं बीज के सुचारू प्रबंधन हेतू डीडीए (94161-89243), दिव्यांग लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतू जिला समाज कल्याण अधिकारी (94167-21201), डाटा बेस मैनेजमैंट हेतू डीआईओ (99923-26999), ई-कॉमर्स रिलीफ पैकेज संबंधित एवं ट्रांसपोर्टेशन हेतू डीआईसी (94668-43009), बिल पास एवं अन्य वित्तीय कार्यों हेतू जिला खजाना अधिकारी (94160-31515) को नियुक्त किया गया है।