बाबैन, 4 अप्रैल (सुरेश अरोड़ा): थाना बाबैन के गांव संघौर की महिला सरपंच द्वारा गांव में मुस्लिम समाज के लोंगों को लेकर की गई गलत मुनादी को लेकर पुलिस ने बीडीपीओ बाबैन साहब सिंह की शिकायत पर महिला सरपंच के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 188, 270, 505 आईटी एक्ट की धारा 67 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना में दर्ज शिकायत में बीडीपीओ बाबैन ने कहा कि खंड बाबैन के गांव संघौर की सरपंच कुसम देवी ने गांव में यह मुनादी करवा दी कि कोरोना पॉजिटिव 22 मुस्लिम लोग फरार हो गए हैं। मुनादी में कहा गया कि सभी ग्रामीण अपने-अपने घरों में रहे ताकि ये कोरोना बीमारी से ग्रस्त लोग किसी के संपर्क में ना आ सकें। मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी तुंरत हरकत में आया गया। बाबैन के बीडीपीओ साहब सिंह ने सरपंच द्वारा गलत सूचना के आधार पर गांव में गलत मुनादी करवाने के आरोप में महिला सरपंच कुसम देवी के खिलाफ थाना बाबैन में मुकदमा दर्ज करवा दिया है।