गुरुग्राम में ये सब क्या हो रहा है , धर्म की बातचीत को लेकर दो मुस्लिम व्यक्तियों के साथ मारपीट, : पुलिस
गुरुग्राम: हरियाणा के गुड़गांव में दो व्यक्तियों ने कथित तौर पर दो मुस्लिम व्यक्तियों के मोबाइल फोन छीनने के बाद उनके धर्म को लेकर अपशब्द कहे और उनकी पिटाई की. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.
पीड़ितों की पहचान बिहार निवासी अब्दुर्रहमान और उसके दोस्त मोहम्मद आजम के रूप में की गई है.
पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने उन्हें सुअर का मांस खिलाने की बात कही और उनमें से एक ने पीड़ितों को कोई सफेद पाउडर खाने को मजबूर किया
घटना यहां सेक्टर 45 में रमाडा होटल के पास रात करीब 9.15 बजे हुई, जब रहमान और आजम मदरसे से दान एकत्र करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर चक्करपुर जा रहे थे. दोनों को हमलावरों ने रोका.
सहायक पुलिस आयुक्त (सदर) अमन यादव ने कहा कि घटना के बाद सेक्टर 40 पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने एक आरोपी की पहचान अमित के रूप में की है.
एसीपी यादव ने कहा कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.
उन्होंने बताया कि पीड़ितों ने कहा कि जब वे होटल के पास रुके तो एक व्यक्ति कार में उनके पास आया और पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं.
यादव के अनुसार, व्यक्ति के सवाल पर रहमान और आजम ने कहा कि वे अपने घर जा रहे थे और ऐसे ही वहां रुक गए. इस पर व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति को वहां बुलाया और दोनों ने पीड़ितों के धर्म को लेकर अपशब्द कहे तथा उनको पीटा.
एसीपी ने कहा कि एक हमलावर ने अपनी कार से सफेद रंग का पाउडर निकाला और आजम के मुंह में डाल दिया. इसके बाद हमलावर मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए. एसीपी ने बताया कि बाद में मोटरसाइकिल पास में एक जगह पर पड़ी मिली.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि पीड़ितों के घुटनों पर चोट के निशान हैं.
सदर के सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव ने कहा, ‘हम आरोपों और घटनाओं के क्रम की पुष्टि कर रहे हैं. पीड़ितों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी आस्था पर अपमानजनक टिप्पणी की, उनके साथ मारपीट की और उनके फोन छीन लिए. मोटरसाइकिल घटनास्थल के पास खड़ी मिली थी.’
पुलिस ने कहा कि सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 379 बी (छिनैती), 295ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.