पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली जमानत
29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अगवा करने का मामला
Former DGP Sumedh Singh Saini gets bail
The case of kidnapping 29-year-old IAS son Balwant Singh Multani
मोहाली। 29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अगवा मामले में केस दर्ज होने के बाद मुश्किल में चल रहे पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सोमवार को मोहाली जिला अदालत से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तार पर रोक लग गई है।
दरअसल, गत शुक्रवार को उनके ऊपर अपहरण का केस दर्ज होने के बाद उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत की तरफ से सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
गौरतलब है कि शनिवार को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करीब 3 घंटे चली। इस दौरान सैनी के वकीलों ने कहा कि यह केस गलत तरीके से दायर किया गया है, जो कि कहीं स्टैंड नहीं करता है। इस केस को पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।
यह है मामला
घटना वर्ष 1991 की है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। उन पर एक आतंकी हमला हुआ था। इसमें सैनी का तो बचाव हो गया था लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात 4 जवानों की मौत हो गई थी। फिर आरोप लगा कि चंडीगढ़ की पुलिस ने सैनी के इशारे पर मोहाली से बलवंत सिंह को जबरन उठा लिया था।
इसके बाद वह कभी घर नहीं लौटा। बलवंत सिंह मुल्तानी के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी और उनके परिवार ने इस मामले में काफी लंबी जंग लड़ी। आखिरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश पर एक प्राथमिक जांच की गई। इसके बाद सीबीआई की ओर से दो जुलाई 2008 को मामला दर्ज किया गया था।