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अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अदालत ने दिया बड़ा आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अदालत ने दिया बड़ा आदेश

Donald Trump

न्यूयॉर्क (ATAL HIND)
Donald Trump News:कोलोराडो की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है क‍ि अदालत के बहुमत का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा तीन के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं.

Colorado Court of Appeals

The Colorado Supreme Court ruled Tuesday that former President Donald Trump is disqualified from appearing on the state’s ballot for the Republican presidential primary election in 2024. The decision

Colorado Supreme Court  अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की कोलोराडो अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। इसके बाद अब ट्रंप न तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएंगे और न ही मतदान कर पाएंगे।

Colorado Court of Appeals

कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया है।अब वे राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको बता दें क‍ि ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 को कैपिटल में दंगा भड़काने के कारण 2024 के चुनाव के लिए राज्य के बैलेट में शामिल करने से रोका गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक प्रभावी होने से रोक दिया. इसके चलते ट्रंप कोर्ट के इस फैसले के ख‍िलाफ आगे अपील कर सकते हैं.यह फैसला पहली बार आया है जब कोई अदालत इस बात पर सहमत हुई है कि ट्रम्प जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे हैं. उनको अमेरिकी संवैधानिक प्रावधान के कारण राज्य में मतदान से रोक दिया जाना चाहिए. आपको बता दें क‍ि मिनेसोटा और मिशिगन की अदालतों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रम्प की नियुक्ति को चुनौती देने वाले समान मुकदमों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर कई राज्यों में मुकदमा चल रहे हैं.

कोलोराडो की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क‍ि अदालत के बहुमत का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा तीन के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं. कोर्ट ने फैसले में कहा गया है क‍ि चूंकि वह अयोग्य हैं, इसलिए कोलोराडो राज्य सचिव के लिए उन्हें राष्ट्रपति के प्राथमिक मतदान में उम्मीदवार के रूप में ल‍िस्‍ट करना चुनाव संहिता के तहत एक गलत कार्य होगा.

कोलोराडो के छह मतदाताओं के एक समूह ने सितंबर में ट्रंप को 2024 में राज्य के मतदान से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था, क्योंकि उनका दावा था कि संवैधानिक प्रावधान के कारण उन्हें रोक दिया गया था. धारा 3 कहती है कि ‘कोई भी व्यक्ति’ संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता है, जिसने पहले संघीय पद की शपथ ली हो, अमेरिका के खिलाफ ‘विद्रोह या विद्रोह में शामिल’ हो. मुकदमे में दावा किया गया कि ट्रम्प द्वारा अपने समर्थकों की भीड़ द्वारा यूएस कैपिटल में दंगा भड़काना विद्रोह का कार्य था.

क्‍या है 14वें संशोधन की धारा 3
कोलोराडो मामला इस बात पर निर्भर करता है कि क्या 14वें संशोधन की धारा 3 ट्रम्प को देश के सर्वोच्च पद से रोकती है. इस प्रावधान का उद्देश्य उन लोगों को राज्य या संघीय कार्यालय में जाने से रोकना है जिन्होंने संविधान का समर्थन करने की शपथ ली है और विद्रोह में शामिल हैं. वाशिंगटन में ग्रुप सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स ने सितंबर में चार रिपब्लिकन मतदाताओं और दो असंबद्ध मतदाताओं की ओर से कोलोराडो राज्य अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि 6 जनवरी के हमले से संबंधित ट्रम्प के कार्यों ने उन्हें धारा 3 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया. दर्जनों मुकदमे दायर किए गए देश भर में एक ही तर्क उठाया गया है, हालांकि कई को राज्य अदालतों द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है.

नवंबर में, डेनवर की एक ट्रायल कोर्ट ने पाया कि 6 जनवरी की घटनाएं विद्रोह की परिभाषा को पूरा करती हैं और निष्कर्ष निकाला कि ट्रम्प उकसावे के माध्यम से विद्रोह में लगे हुए थे. न्यायाधीश सारा बी वालेस ने अंततः निर्धारित किया कि धारा 3 की भाषा स्पष्ट नहीं है कि क्या इसमें राष्ट्रपति पद और पूर्व राष्ट्रपति शामिल हैं. कोलोराडो की अदालत इस पर समीक्षा करने पर सहमत हुआ और इस महीने की शुरुआत में मामले में बहस शुरू हुई. न्यायाधीशों ने इस बात पर विचार किया कि क्या 6 जनवरी की घटनाओं को ‘विद्रोह’ माना जा सकता है और यदि हां, तो ट्रम्प जिसमें शामिल थे. उन्होंने इस बात पर भी व‍िचार क‍िया क‍ि क्‍या राष्ट्रपति धारा 3 के तहत ‘संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकारी’ है.

आपको बता दें क‍ि 1868 में अधिनियमित, 14वें संशोधन की धारा 3 में पूर्व संघीय नागरिक और सैन्य कार्यालयधारकों को संघीय या राज्य सरकार में सेवा करने से रोकने की मांग की गई थी और इसे मुख्य रूप से गृह युद्ध के बाद के वर्षों में लागू किया गया था. आधुनिक समय में इसका उपयोग शायद ही कभी किया गया हो और कभी भी किसी पूर्व राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं किया गया हो. 6 जनवरी के दंगे और ट्रम्प पर हमले को उकसाने का आरोप है. इसके बाद व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल पाने के उनके फैसले को रोकने के ल‍िए आधे से अधिक राज्यों में उन्हें मतदान से दूर रखने के लिए मुकदमे हुए.

मिशिगन में, एक न्यायाधीश ने नवंबर में फैसला सुनाया कि यह तय करना कांग्रेस पर निर्भर है कि ट्रम्प को सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया गया है या नहीं. अपील की राज्य अदालत ने पिछले हफ्ते निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की, जिसमें पाया गया कि राष्ट्रपति प्राथमिक में राज्य सचिव की भूमिका मुख्य रूप से एक प्रशासक की है और यह राजनीतिक दल और उम्मीदवार हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि प्राथमिक मतपत्र पर किसे स्थान देना है.

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