खुद को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से ऊपर समझ रही खट्टर सरकार
CET के लिए परिवार पहचान पत्र पर कोर्ट में घेरे में खट्टर सरकार
हाईकोर्ट ने CET के लिए PPP को कंपलसरी करने के खिलाफ याचिका को किया मंजूर
कल 29 जून को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
आधार कार्ड आधारित फैमिली आईडी की बाध्यता मामले में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ( CET ) पर हुआ कोर्ट केस
चंडीगढ़(ATAL HIND/राजकुमार अग्रवाल )हरियाणा की खट्टर सरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से ऊपर समझ रही है और इसलिए उनकी गाइडलाइन की अनदेखी करने में कोताही नहीं बरत रही है।
आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की बाध्यता से इनकार किए जाने के बावजूद खट्टर सरकार ने CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) के मामले में परिवार पहचान पत्र को कंपलसरी करके बड़े विवाद को जन्म दिया है। परिवार पहचान पत्र को लेकर काफी संख्या में युवाओं को परेशानी हो रही थी जिसके चलते वह CET में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। इस तुगलकी आदेश के खिलाफ युवाओं ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुनवाई करने की अपील की।
हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई को फैक्ट के बेस पर सही पाते हुए मंजूर कर लिया और याचिका को स्वीकार करके कल 29 जून को इसकी सुनवाई के लिए आदेश जारी कर दिए
आपको बता दे की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, पंचकुला द्वारा संचालित CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए रखा गया था पर आधार कार्ड आधारित फैमिली आईडी की घोर बाध्यता मामले में याचिकाकर्ता जगदीप सिंह और अन्य ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कोर्ट केस कर दिया है जिसकी आज 28-06-2021 को अर्जेंट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के काबिल मानते हुए उसे मंजूर कर लिया और अब इसको लेकर कल 29 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।