गुरुग्राम: जिला कारागार भोंडसी में लगी जेल लोक अदालत, एक विचाराधीन बंदी हुआ रिहा

गुरुग्राम: जिला कारागार भोंडसी में लगी जेल लोक अदालत, एक विचाराधीन बंदी हुआ रिहा

गुरुग्राम के जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत के माध्यम से एक विचाराधीन बंदी के मामले का निपटारा कर दिया गया है। मामले का निपटारा होने के बाद इस विचाराधीन बंदी को तुरंत रिहा कर दिया गया है।

कारागार का निरीक्षण और बंदियों से बातचीत

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने कारागार का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से बातचीत की है। उन्होंने बंदियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं की पूरी जानकारी ली है।

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जेल लोक अदालत का उद्देश्य और कानूनी सहायता

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने बताया है कि जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य बंदियों को कानूनी राहत प्रदान करना भी है। उन्होंने सभी बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता की सुविधा के बारे में बताया है। इसके अलावा उन्होंने बंदियों को उनके सभी कानूनी अधिकारों के बारे में भी पूरी जानकारी दी है।

विधिक सहायता केंद्र का निरीक्षण और जेल प्रशासन को निर्देश

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कारागार में संचालित विधिक सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया है कि कोई भी बंदी एक साधारण प्रार्थना-पत्र के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जेल प्रशासन को बंदियों की चिकित्सीय सुविधा, स्वच्छता और खान-पान बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने परिवार से मुलाकात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन और उपस्थित गणमान्य लोग

सचिव निशा ने बताया है कि राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इस नंबर पर संपर्क करके कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक विकास कौशिक और उप अधीक्षक अनिल उपस्थित रहे हैं। इनके अलावा जेल स्टाफ, पैनल अधिवक्ता और अधिवक्ता अभिमन्यु सहित अन्य संबंधित लोग भी वहां उपस्थित रहे हैं।

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