चंडीगढ़ में सरकारी मकानों के रूफटॉप सोलर अंडरटेकिंग फॉर्म अब 31 अगस्त तक होंगे जमा

चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग से संबंधित विकल्प और अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब हरियाणा सरकार के कर्मचारी अपना यह फॉर्म 31 अगस्त, 2026 तक आसानी से जमा करा सकेंगे।
हाउस अलॉटमेंट कमेटी का स्पष्ट निर्देश
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कमेटी ने बताया है कि यदि तय तारीख यानी 31 अगस्त, 2026 तक किसी भी कर्मचारी का अंडरटेकिंग फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा सुविधा के उपयोग के लिए अपनी सहमति बिल्कुल प्रदान नहीं की है।
केंद्र सरकार की योजना और शत-प्रतिशत स्थापना
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एक विशेष पहल के तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर प्रणाली की शत-प्रतिशत स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रशासन द्वारा यह समय-सीमा बढ़ाई गई है ताकि सभी कर्मचारी समय पर प्रक्रिया पूरी कर सकें।
कर्मचारियों के लिए विकल्प और नियम
प्रशासन के अनुसार, सोलर उपयोगकर्ता शुल्क यानी यूजर चार्जेज के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के बाद ही यह पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को अंडरटेकिंग फॉर्म में निर्धारित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। वे या तो रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग करने तथा निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं।
इसके अलावा कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं या यह भी बता सकते हैं कि यह विकल्प उन पर लागू नहीं होता है। अंडरटेकिंग में यह भी साफ उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें निर्धारित सोलर उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा तथा सोलर संयंत्र के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मियों को परिसर में प्रवेश की पूरी अनुमति देनी होगी।