फतेहाबाद में तेजाबी हमले के दोषी राम सिंह को अदालत ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा और लगाया 50 हजार का जुर्माना

फतेहाबाद में तेजाबी हमले के दोषी राम सिंह को अदालत ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा और लगाया 50 हजार का जुर्माना

फतेहाबाद की अदालत ने एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। फतेहाबाद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत ने एसिड अटैक के मामले में आरोपी राम सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल एवं सहायक जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह ने अदालत में मजबूत पैरवी की। गुरुवार को जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला थाना शहर टोहाना में दर्ज किया गया था। यह खौफनाक घटना 21 जुलाई 2023 की रात को घटी थी।

घटना की रात क्या हुआ था

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पीड़ित व्यक्ति अपनी घटना की रात को घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान आरोपी राम सिंह पुरानी रंजिश के चलते घर के खुले गेट पर आया। आरोपी उस समय शराब के नशे में था और वह सेलर से तेजाब से भरी कांच की बोतल लेकर आया था। आरोपी ने वह तेजाब की बोतल पीड़ित पर फेंक दी और मौके से फरार हो गया।

पुलिस पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि उसकी पुरानी रंजिश पीड़ित परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ थी। आरोपी असल में उस व्यक्ति को अपना निशाना बनाना चाहता था। लेकिन उस व्यक्ति की जगह उसका बेटा चारपाई पर सो रहा था और वह तेजाब का शिकार बन गया। तेजाब की बोतल के टूटने के कारण पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। पीड़ित के माथे, छाती, दाहिनी कमर और कंधे पर गंभीर जलने की चोटें पाई गईं। मेडिकल जांच के दौरान भी चेहरे, छाती तथा बांह पर गंभीर रूप से जलने के निशान दर्ज किए गए।

पुलिस कार्रवाई और कोर्ट ट्रायल

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 जुलाई 2023 को आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल और तेजाब उठाने वाली जगह के मेमो तैयार किए। इसके अलावा पुलिस ने मौके से टूटी हुई बोतल के टुकड़े भी अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2023 को धारा 326-B के तहत अदालत में चालान पेश कर दिया था। ट्रायल के दौरान जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बहुत प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत में चार्ज को संशोधित करवाते हुए धारा 326-A भा.द.स. में परिवर्तित करवा दिया। अपराध की गंभीरता को पूरी तरह देखते हुए सख्त सजा की मांग की गई। अदालत ने पीड़ित की गवाही, चिकित्सकीय साक्ष्यों और घटनास्थल से मिले सभी सबूतों को बहुत अहम माना। अदालत ने यह माना कि आरोपी ने यह पूरी वारदात पूरी तरह जानबूझकर अंजाम दी थी। अभियोजन पक्ष के पेश किए गए साक्ष्यों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं पाया गया। इसके बाद अदालत ने आरोपी राम सिंह को दोषी ठहराते हुए यह कड़ी सजा सुनाई।

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