फतेहाबाद में खेत में पानी की बारी को लेकर हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद

फतेहाबाद में खेत में पानी की बारी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी उप निदेशक अभियोजन डॉ. सुनील कुमार और जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने दी है।
जुर्माना और अन्य विवरण
अदालत ने दोषी गुरमुख सिंह और तरसेम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
घटना का विवरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 जुलाई 2018 को जाखल थाना क्षेत्र में खेत में पानी की बारी को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान गुरमुख सिंह और तरसेम ने एक व्यक्ति पर कस्सी और गंडासे से सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर वार किए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में जाखल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस जांच और साक्ष्य
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी गुरमुख सिंह से वारदात में इस्तेमाल लोहे की कस्सी बरामद की। इसके अलावा मामले में आवश्यक चिकित्सकीय और विधि-विज्ञान संबंधी साक्ष्य भी जुटाए गए। जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
अदालत का फैसला
अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों की ठोस गवाही, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल और सहायक जिला न्यायवादी अमप्रीत कौर ने की।