सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के मामले में जींद के रहने वाले अभियुक्त को तीन साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना

सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के मामले में जींद के रहने वाले अभियुक्त को तीन साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना

सहारनपुर से मिली खबर के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। यह मामला गौरव सिंघल द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

गैंगस्टर एक्ट का मामला और पृष्ठभूमि

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दिनांक 23.11.2009 को वादी सुभाष शर्मा थाना प्रभारी सरसावा जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण प्रदीप पुत्र सुखीराम निवासी पैग्गा थाना इलावा जिला जिन्द (हरियाणा), संजय पुत्र सतपाल निवासी ऊचा गाँव थाना कैराना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मु0अ0सं0-422/2009 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया था।

न्यायालय में विचारण और सजा

जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1114/2026 पर माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय द्वारा आज अभ अभियुक्त प्रदीप को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जबकि दूसरे अभियुक्त संजय पुत्र सतपाल निवासी ऊचा गाँव थाना कैराना मुजफ्फरनगर की पत्रावली पृथक की गयी है।

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