गुरुग्राम के रेजिडेंट्स HERC के सामने रखेंगे रेट्रोस्पेक्टिव पावर बिलिंग का विरोध

गुरुग्राम के रेजिडेंट्स HERC के सामने रखेंगे रेट्रोस्पेक्टिव पावर बिलिंग का विरोध

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 99 से 113 तक के 15 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के प्रतिनिधि और निवासी राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी HERC के सामने अपनी औपचारिक शिकायतें पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। यह चिंता मुख्य रूप से रेट्रोस्पेक्टिव नॉन-डोमेस्टिक या कमर्शियल पावर पेनल्टी यानी बिजली जुर्माने और यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम में लगातार आ रही तकनीकी और ऑपरेशनल कमियों पर केंद्रित है।

हरि‍याणा बिजली विनियामक आयोग की कार्रवाई और जांच

यह नियामक हस्तक्षेप 25 अगस्त को HERC द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान यानी suo motu कार्यवाही के बाद सामने आया है। आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि 2020 के HERC सिंगल पॉइंट सप्लाई यानी SPS रेगुलेशंस का जानबूझकर, लगातार और सिस्टेमैटिक तरीके से पालन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा, 2022 के एक सर्कुलर के तहत अनिवार्य किए गए यूनिफाइड बिलिंग सॉफ्टवेयर को लागू करने में देरी की भी जांच की जा रही है।

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सिंगल पॉइंट सप्लाई फ्रेमवर्क और बिजली वितरण व्यवस्था

मौजूदा सिंगल पॉइंट सप्लाई फ्रेमवर्क के तहत, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN हाउसिंग सोसाइटियों को थोक यानी bulk में बिजली सप्लाई करता है। इसके बाद अंदरूनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करने, सब-मीटर की रीडिंग लेने और इंडिविजुअल बिलिंग करने की जिम्मेदारी डेवलपर्स और RWA की होती है।

DHBVN का पक्ष और कानूनी कार्यवाही की स्थिति

हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान, DHBVN के लीगल काउंसिल यानी कानूनी सलाहकार ने तर्क दिया कि नियामक अनुपालन यानी regulatory compliance की मुख्य जिम्मेदारी डेवलपर्स और RWA की है। यूटिलिटी प्रोवाइडर ने अपने औपचारिक जवाब के लिए जरूरी फील्ड डेटा इकट्ठा करने हेतु 7 अक्टूबर तक का समय मांगने का अनुरोध किया जो स्वीकार कर लिया गया।

RWA प्रतिनिधियों की बैठक और आगे की सुनवाई

शनिवार शाम को स्थिति पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले RWA प्रतिनिधियों ने नियामक निगरानी के महत्व को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने इस बात की आलोचना की कि बिलिंग सॉफ्टवेयर मूल रूप से खराब है और यह प्रशासनिक विफलताओं के बोझ को अनुचित तरीके से व्यक्तिगत फ्लैट मालिकों पर डाल रहा है। HERC ने नॉन-कंपलायंस यानी अनुपालन न करने की कार्यवाही से जुड़ी अगली सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए तय की है।

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