गुरुग्राम में 58 चालान और 3,83,000 रुपये का जुर्माना बकाया, पुलिस ने मोटरसाइकिल की इंपाउंड

58 चालान पेंडिंग और 3,83,000 रुपए जुर्माना बकाया
गुरुग्राम ट्रेफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल को किया इन इंपाउंड
जांच के दौरान चालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया
मोटरसाइकिल पर मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा में 58 चालान लंबित
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फतह सिंह उजाला/गुरुग्राम, /06 सितंबर 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स
गुरुग्राम यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत लंबे समय से लंबित चालानों का भुगतान न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों को उनके लंबित चालानों की जानकारी देकर समय पर भुगतान करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।
जोनल अधिकारी की जांच में पकड़ी गई मोटरसाइकिल
संडे को जोनल अधिकारी सुपरमार्ट और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमित कुमार द्वारा अपनी टीम के साथ नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोककर उसके दस्तावेज दिखाने को कहा गया। परंतु चालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया।
मोटरसाइकिल पर थे 58 चालान लंबित
जांच में पाया गया कि उक्त मोटरसाइकिल पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 58 चालान लंबित हैं। इनकी कुल जुर्माना राशि 3,83,000 रुपये है। इनमें अधिकांश चालान पिलियन राइडर बिना हेल्मेट, बिना Insurance तथा बिना PUC सहित अन्य कुल 58 चालान लंबित पाए गए।
पुलिस ने मोटरसाइकिल को किया इंपाउंड
लंबित चालानों के कारण नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम यातायात पुलिस द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को इंपाउंड कर निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया गया। गुरुग्राम यातायात पुलिस सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात अद्यतन रखें तथा लंबित चालानों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। यातायात नियमों का पालन आपकी एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।