मेसेर्ज 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 1.5 करोड़ जुर्माना
परियोजना के लिए पूर्णता/कब्जा/आंशिक कब्जे का प्रमाण पत्र नहीं
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परियोजना पंजीकरण के नियमों का उल्लंघन करने पर हरेरा का एक्शन
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सेक्टर 105 में सैंक्चुरी 105 नामक ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित कर रही
फतेह सिंह उजाला
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गुरुग्राम, 21 अगस्त। हरियाणा रीयल इस्टेट प्रमोटर मेसेर्ज 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड(M/s 1000 Trees Housing Pvt Ltd) ने 2012 में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के बारह साल बीत जाने के बाद भी अपनी परियोजना का पंजीकरण न कराने और परियोजना में नियमों के विरुद्ध तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने जैसे उल्लंघन को मद्दे नज़र रखते हरेरा गुरुग्राम ने प्रमोटर पर 1.5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
प्राधिकरण ने निर्माण पूरा करने और घर खरीदारों को यूनिट सौंपने के लिए उक्त परियोजना के पंजीकरण की मांग करने वाले प्रमोटर के आवेदन की जांच के बाद कार्रवाई की। जांच में पता चला कि यह अभी भी एक चालू परियोजना थी, जिसमें प्रमोटर ने HRERA पंजीकरण प्राप्त किए बिना घर खरीदारों को इकाइयां बेचकर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए थे।
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अधिनियम 2016 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, किसी प्रमोटर के लिए तीसरे पक्ष के अधिकार और विज्ञापन बनाने से पहले हरेरा के साथ अपनी परियोजना को पंजीकृत करना अनिवार्य है। हालांकि, प्राधिकरण ने विलंब शुल्क के भुगतान और अधिनियम के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना के अधीन सिद्धांत रूप में परियोजना को मंजूरी दे दी है।
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हरेरा के आदेश में कहा गया है, “चल रही परियोजना का पंजीकरण न करने के लिए अधिनियम की धारा 59 के तहत 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।” प्राधिकरण ने पहले प्रमोटर को एक शोकेस नोटिस भेजा था। प्राधिकरण ने कहा, “आपके पास परियोजना के लिए पूर्णता/कब्जा/आंशिक कब्जे का प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए, आपकी परियोजना अधिनियम 2016 की धारा 3(2) और हरियाणा रियल एस्टेट नियमों के तहत सुरक्षित नहीं है।” मेसर्स 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के सेक्टर 105 में सैंक्चुरी 105 नामक एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित कर रही है।
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