गुरुग्राम में घरेलू सहायिका के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर-42 स्थित डीएलएफ द कैमेलियास में रहने वाली एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है जिसमें महिला कथित तौर पर अपनी घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। पुलिस ने रविवार रात 9 अगस्त 2026 को स्वतः संज्ञान लिया और आरोपी महिला के खिलाफ सोमवार 10 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की।
घटना की पूरी जानकारी और एफआईआर
यह घटना कथित तौर पर 24 जुलाई 2026 को गोल्फ कोर्स रोड स्थित आरोपी के आवास पर हुई थी। आरोपी की पहचान 52 वर्षीय रुचिरा सचदेवा के रूप में हुई है जो फ्लैट की मालकिन और एक शराब कारोबारी की पत्नी हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मामले से जुड़ी एक पुरानी रिपोर्ट में स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया था। पीड़ित घरेलू सहायिका नेपाल मूल की है जिसने 27 जुलाई को अपनी नौकरी छोड़ दी थी। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है जबकि कुछ रिपोर्ट्स में गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए धारा 127(2) का भी हवाला दिया गया है।
पुलिस जांच और पीड़िता का बयान
गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान और डीसीपी (पूर्व) संदीप कुमार ने चल रही जांच की पुष्टि की है और पीड़िता से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घरेलू सहायिका तब से अपने गृहनगर नेपाल लौट चुकी है और उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने का अनुरोध करते हुए एक लिखित बयान दिया है। जांचकर्ताओं ने यह भी संकेत दिया कि आरोपी जोड़े ने कथित तौर पर घरेलू सहायिका को ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिसमें उसके नियोक्ता के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई की इच्छा न होने की बात कही गई है और इसके बजाय वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई है। पुलिस आगे के विवरण जुटाने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए पीड़िता से सक्रिय रूप से संपर्क करने का प्रयास जारी रखे हुए है।