हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब 'इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' मिलने के बाद ही दी जाएगी वेपन ट्रेनिंग

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब 'इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' मिलने के बाद ही दी जाएगी वेपन ट्रेनिंग

चंडीगढ़, 08 सितंबर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आर्म्स लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब ‘इन-प्रिंसिपल अप्रूवल’ के बाद ही वेपन ट्रेनिंग मिलेगी। अभी तक प्रदेश में वेपन ट्रेनिंग तथा हथियार लाइसेंस के मामले में कई पुराने नियम अव्यवस्थित हो चुके हैं।

गृह विभाग ने जारी किए दो अलग-अलग आदेश

गृह विभाग ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है। अब वेपन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी फॉर्म एस-1 के लिए ट्रेनिंग स्लॉट केवल उन्हीं आवेदकों को दिए जाएंगे। यह स्लॉट केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनके आर्म्स लाइसेंस आवेदन को पहले ‘इन-प्रिंसिपल अप्रूवल’ मिल चुका होगा।

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पोर्टल में बदलाव के निर्देश

गृह विभाग द्वारा जारी पहले पत्र में यह कहा गया था कि वेपन ट्रेनिंग स्लॉट की भारी मांग को देखा जाए। इस मांग को देखते हुए बिना सैद्धांतिक मंजूरी वाले आवेदकों को ट्रेनिंग स्लॉट आवंटित नहीं किए जाएं। इसके बाद दूसरा पत्र जारी किया गया। इस दूसरे पत्र में एनआईसी हरियाणा को पोर्टल में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए। यह निर्देश इसलिए दिए गए ताकि यह व्यवस्था ऑनलाइन प्रणाली में भी लागू की जा सके।

क्यों किया गया यह बदलाव

गृह विभाग के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में एक समस्या आ रही थी। इस व्यवस्था में ऐसे लोगों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी जिन्हें बाद में आर्म्स लाइसेंस नहीं मिल पाता था। इसके साथ ही, वास्तविक आवेदकों को ट्रेनिंग स्लॉट मिलने में काफी दिक्कतें आ रही थीं।

पोर्टल और मैनुअल प्रक्रिया पर निर्देश

गृह विभाग ने एनआईसी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पोर्टल में संशोधन कर केवल उन्हीं आवेदकों को ट्रेनिंग स्लॉट उपलब्ध कराए जाएं जिनके मामलों को लाइसेंस देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी हो। इसके अलावा विभाग ने पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिए हैं। यह निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल में बदलाव लागू होने तक वेपन ट्रेनिंग के लिए मैनुअल प्रक्रिया जारी रखी जाए। सरकार के इस फैसले से आर्म्स लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और ट्रेनिंग संसाधनों का बेहतर उपयोग होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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