हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बैन, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बैन, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के संबंध में एक अहम फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने यह दावा किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। किसी बच्चे के अभिभावक को भी बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, बिना जांच-पड़ताल के किसी भी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश देना विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है।

स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की अनुमति जरूरी

शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) की अनुमति के बाद ही होनी चाहिए। उन्होंने यह कहा है कि बिना जांच किए किसी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश देने से यह पता नहीं चल सकता कि वह व्यक्ति वहां आकर क्या गतिविधि करेगा। इसलिए, विद्यार्थियों और खासकर छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

प्रबुद्ध और जिम्मेदार लोगों को मिलेगी अनुमति

मंत्री के अनुसार, गांव के प्रबुद्ध और जिम्मेदार लोगों को स्कूल से संबंधित आवश्यक कार्यों के लिए अनुमति के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा। इसका उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश पूरी तरह बंद करना नहीं है, बल्कि अनधिकृत और बिना सत्यापन वाले प्रवेश पर रोक लगाना है। इस व्यवस्था से स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच संपर्क के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया बनाए जाने की उम्मीद है। किसी अभिभावक को बच्चे से संबंधित जरूरी काम होने पर स्कूल प्रबंधन से अनुमति लेनी होगी।

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