हरियाणा सरकार ने एक साल बाद राज्य सूचना आयुक्त प्रियंका धोपरा की नियुक्ति का आदेश किया रद्द

हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त पद पर प्रियंका धोपरा की नियुक्ति का आदेश जारी होने के करीब चौदह महीने बाद उसे निरस्त कर दिया है। नियुक्ति आदेश में नाम था, लेकिन शपथ ग्रहण में वह शामिल नहीं हुई थीं। चंडीगढ़ से पच्चीस अगस्त को यह जानकारी सामने आई है।
भिवानी जिला अदालत से जुड़ा है मामला
तेईस मई दो हजार पच्चीस के आदेश में भिवानी जिला अदालत की प्रियंका धोपरा समेत छह लोगों को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। हालांकि छब्बीस मई को हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई थी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इकतीस जुलाई दो हजार छब्बीस को जारी आदेश में तेईस मई दो हजार पच्चीस के आदेश के तहत प्रियंका धोपरा से संबंधित नियुक्ति को रद्द किया गया। इसकी प्रतियां पांच अगस्त को संबंधित अधिकारियों को भेजी गईं।
हाई कोर्ट के एडवोकेट ने उठाया था मामला
यह मामला इसी साल मई में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एडवोकेट हेमंत कुमार ने उठाया था। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राज्य सूचना आयोग समेत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजा था। उन्होंने ज्ञापन भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी। खासतौर पर उन्होंने प्रियंका की नियुक्ति पर सरकार की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
सरकार ने जारी की थी आवेदकों की सूची
सरकार ने मार्च दो हजार पच्चीस में सूचना आयुक्त पदों के लिए तीन सौ انچاس यानी तीन सौ انچاس आवेदकों की सूची जारी की थी। लेकिन सर्च कमेटी की शॉर्टलिस्टिंग, चयन समिति के समक्ष रखे नाम और अंतिम चयन के आधार सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इस बीच बीस अप्रैल दो हजार छब्बीस को वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सूरा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके बाद चौबीस अप्रैल को उन्हें शपथ दिलाई गई थी।
सामने आ रहे हैं नए सवाल
इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उनका नाम पहले की चयन प्रक्रिया में विचाराधीन था। क्या उनकी नियुक्ति का प्रियंका धोपरा प्रकरण से कोई संबंध था। हालांकि उपलब्ध नियुक्ति आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।