हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश, सभी विभाग आरटीआई एक्ट का सख्ती से करें पालन

हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश, सभी विभाग आरटीआई एक्ट का सख्ती से करें पालन

चंडीगढ़ /01 सितंबर  2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनिवार्य रूप से सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए कहा है। इन सभी सूचनाओं को आमजन के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए निर्देश

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हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा 22 जून, 2026 को आरटीआई अधिनियम की धारा 18(2) के तहत एक शिकायत में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि आरटीआई के तहत सूचना का स्वप्रेरित प्रकटीकरण केवल कोई औपचारिकता नहीं है।

वेबसाइट पर क्या-क्या जानकारी देनी होगी

सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी संगठनात्मक संरचना, कार्य एवं दायित्व, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम एवं निर्देश, अभिलेखों एवं दस्तावेजों की श्रेणियां, बजट एवं योजनाओं की जानकारी देनी होगी। साथ ही सब्सिडी, रियायतों एवं परमिट से संबंधित विवरण तथा लोक सूचना अधिकारियों की जानकारी सहित अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होंगी।

सूचनाओं को नियमित रूप से अपडेट करने के आदेश

मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाए। इन सूचनाओं को नियमित रूप से अपडेट और अनुरक्षित किया जाए ताकि नागरिकों को नवीनतम एवं सही जानकारी निरंतर मिलती रहे। राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना है। आयोग का यह भी उद्देश्य है कि नागरिकों को प्रत्येक सूचना के लिए अलग से आरटीआई आवेदन दायर करने की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके। आयोग ने सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को धारा 4 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

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