ट्रांसफर ड्राइव-2026: हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शिक्षकों की लंबी छुट्टियों पर लगी रोक

ट्रांसफर ड्राइव-2026: हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शिक्षकों की लंबी छुट्टियों पर लगी रोक

शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव-2026 की तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने तक सभी आदेश जारी रहेंगे और 89 दिन की छुट्टी के बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी। एमआईएस पोर्टल पर हर शिक्षक का ब्योरा पूरी तरह से निर्णायक होगा। चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ड्राइव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने शिक्षकों की लंबी छुट्टी पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने तक किसी भी शिक्षक को 89 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, पहले से स्वीकृत 89 दिन के अवकाश को भी आगे बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं होगी। वहीं, वैज्ञानिकीकरण के तहत सरप्लस घोषित होने वाले जेबीटी और मुख्य अध्यापकों की पहचान करने के लिए एमआईएस प्रोफाइल को मुख्य आधार बनाया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के निर्देश

माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक जितेंद्र कुमार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक एससीईआरटी, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों तथा डाइट, बाइट प्रधानाचार्यों को स्पष्ट हिदायत दी गई है। ट्रांसफर ड्राइव समाप्त होने तक किसी भी शिक्षक को 89 दिन से ज्यादा की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। विभाग का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफर ड्राइव के दौरान शिक्षकों की पूरी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लंबे समय से अवकाश पर चल रहे कर्मचारियों के कारण प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दिक्कतें पैदा होती हैं जिन्हें कम करना है।

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कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

हरियाणा शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ड्राइव-2026 को लेकर सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एमआईएस प्रोफाइल में डिम्ड श्रेणी प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपनी पसंद के विद्यालयों की च्वाइस फिलिंग करनी होगी। वहीं, डाइट, बाइट, एससीईआरटी, मॉडल संस्कृति विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय तथा अन्य गैर-मूल पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए इस ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा।

एमआईएस प्रोफाइल सत्यापन और एक्सक्लूडेड श्रेणी

निर्देशों के अनुसार एमआईएस प्रोफाइल में अंकों के साथ एक्सक्लूडेड श्रेणी प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों को छूट मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को मौजूदा ट्रांसफर ड्राइव से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसमें सामान्यत 89 दिनों से अधिक समय से बाल देखभाल अवकाश पर चल रहे कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा अध्ययन अवकाश अथवा निलंबन पर चल रहे कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। विदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। विभाग ने सभी कर्मचारियों को अपनी एमआईएस प्रोफाइल का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर अंक, कार्यकाल, नियुक्ति की तिथि, श्रेणी और अन्य सभी सेवा विवरणों की ठीक से जांच करनी होगी। किसी भी विवरण या श्रेणी में गलती पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी अथवा उसके डीडीओ या प्रधानाचार्य को निर्धारित समयावधि के भीतर एमआईएस पोर्टल पर अपना दावा या आपत्ति दर्ज करनी होगी।

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