हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, विजिलेंस ट्रैप में रिश्वत की रकम देने वालों को मिलेगी वापस, बनाया रिवॉल्विंग फंड

हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, विजिलेंस ट्रैप में रिश्वत की रकम देने वालों को मिलेगी वापस, बनाया रिवॉल्विंग फंड

चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा विजिलेंस ट्रैप के लिए रिश्वत के रूप में दी गई राशि की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड का गठन किया गया है।

रिवॉल्विंग फंड का संचालन और उद्देश्य

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस फंड का संचालन महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा द्वारा किया जाएगा। इस फंड का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रैप की कार्रवाई के दौरान पैसे देने वाले शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने तक आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस व्यवस्था के तहत भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले नागरिकों को ट्रैप कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया और समिति का गठन

संबंधित जांच अधिकारी प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित रेंज प्रभारी यानी पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजेंगे। प्रतिपूर्ति के संबंध में अंतिम निर्णय विजिलेंस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा मामले के गुण-दोष के आधार पर लिया जाएगा। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा एक डीआईजी तथा जिला अटॉर्नी/उप जिला अटॉर्नी समिति के सदस्य होंगे।

शपथ-पत्र और वित्तीय प्रबंधन के नियम

समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दिए जाने के बाद शिकायतकर्ता को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस शपथ-पत्र में वह यह अंडरटेकिंग देगा कि आपराधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली ट्रैप राशि को वह रिवॉल्विंग फंड में जमा कर देगा। यह अंडरटेकिंग देने के बाद स्वीकृत राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। सरकार ने फंड के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक नियंत्रण भी निर्धारित किए हैं। रिवॉल्विंग फंड की 70 प्रतिशत राशि उपयोग होने के बाद फंड में आवश्यक राशि फिर से उपलब्ध कराई जाएगी। फंड का लेखा-परीक्षण प्रधान महालेखाकार, हरियाणा द्वारा किया जाएगा। सरकार की इस पहल से भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्रैप कार्रवाई में शिकायतकर्ताओं को अपनी राशि के फंसने की चिंता कम होगी और विजिलेंस की कार्रवाई में नागरिकों का सहयोग एवं विश्वास और मजबूत होगा।

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