हिसार में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की कैद और 52 हजार का जुर्माना

हिसार में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की कैद और 52 हजार का जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को सुनाए अपने फैसले में दोषी पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना की पूरी जानकारी और पुलिस शिकायत

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अदालत में चले मामले के अनुसार नारनौंद क्षेत्र की बास पुलिस ने 17 जुलाई 2022 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में 15 वर्षीय पीड़िता ने बताया था कि 15 जुलाई 2022 की रात करीब दो बजे आरोपी युवक उसके घर आया। उसने पीड़िता पर दोस्ती करने का दबाव बनाया था। जब पीड़िता ने मना किया, तो आरोपी ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे चुप करा दिया था।

नशीली गोलियां खिलाकर किया गया था रेप

इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां उसने पीड़िता को नशीली गोलियां खिलाकर रेप किया था। आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने बाद में अपनी मां को पूरी घटना बताई थी। इसके बाद परिजन पीड़िता को पुलिस थाने ले गए और शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।

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