हिसार में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी नाबालिग दोषी करार, 27 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

हिसार में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी नाबालिग दोषी करार, 27 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

हिसार से एक बड़ा मामला सामने आया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार दिया है। इस मामले में दोषी को आगामी 27 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में इस मामले में एक महिला को बरी कर दिया है।

उकलाना थाना पुलिस ने दर्ज किया था साल 2020 में केस

अदालत में चले मामले के अनुसार उकलाना थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में इस संबंध में केस दर्ज किया था। पीडिता के पिता ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी का काम करता है। उसकी 13 वर्षीय बड़ी बेटी दोपहर के समय बरवाला जाने की बात कहकर अपने घर से निकली थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी थी।

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गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पुलिस ने की थी तलाश

शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। इसके बाद 24 सितंबर 2020 को लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया था। बरामदगी के बाद नाबालिग पीड़िता ने अपने बयानों में पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने बताया कि वह दसवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसके पास उसके मामा के लड़के का फोन आया था।

बहला-फुसलाकर आरोपी ले गया था गांव

मामा के लड़के ने उसे बहला-फुसला लिया था जिसके बाद वह एक बहाना बनाकर बरवाला बस स्टैंड पर चली गई थी। बरवाला बस स्टैंड पर उसे आरोपी मिल गया था। आरोपी उसे बहलाकर एक गांव में लेकर गया था जहां उसने दो दिन तक उसे जबरदस्ती रखा और उसके साथ रेप किया।

पुलिस ने दर्ज की थी विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट

पीड़िता के इन बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366ए, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच के दौरान इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था। इस महिला पर यह आरोप था कि उसने अपने घर में पीड़िता को छुपाकर रखा था।

अंतिम बहस के बाद महिला हुई बरी

इस मामले में बरी की गई महिला के अधिवक्ता प्रवीन सिवाच ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस मामले में कोर्ट में अंतिम बहस पूरी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहरा दिया है, जबकि महिला पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। आरोप साबित न होने के कारण कोर्ट ने उस महिला को बरी कर दिया है और अब इस मामले में दोषी को 27 अगस्त के दिन सजा सुनाई जाएगी।

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