हिसार के प्रेम नगर राजेश शर्मा हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, दोषी धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद और जुर्माना

हिसार के प्रेम नगर राजेश शर्मा हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, दोषी धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद और जुर्माना

दिसंबर 2020 में हिसार के प्रेम नगर इलाके में पिस्तौल से गोलियां बरसाकर राजेश शर्मा की हत्या कर दी गई थी। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में लगभग छह साल बाद फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

घटना की पूरी जानकारी और पारिवारिक पृष्ठभूमि

अदालत में चले मामले के अनुसार, मृतक राजेश शर्मा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते थे। उनके भाई अंकित प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में अंकित ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था। घटना 28 दिसंबर 2020 की शाम करीब 4:30 बजे की है।

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गोलीबारी की घटना और चश्मदीद का बयान

राजेश अपने दोस्त पवन राणा के साथ प्रेम नगर स्थित सोसाइटी कार्यालय के पास गली में बैठे हुए थे। इसी दौरान, धनंजय उर्फ जुगनू सफेद रंग की ब्रेजा कार में वहां पहुंचा था। आरोप है कि धनंजय कार से उतरकर सीधे राजेश के पास गया। उसने पिस्तौल से राजेश के सिर और शरीर पर कई गोलियां दाग दीं। अचानक हुई इस फायरिंग से मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई थी।

भाई का शोर मचाना और आरोपी का फरार होना

अपने भाई को गोलियां लगते देख अंकित ने राजेश को बचाने के लिए जोर-जोर से शोर मचाया। इसके बाद आरोपी अपने हथियार समेत ब्रेजा कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में राजेश को तुरंत उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, चिकित्सकों ने जांच के बाद राजेश को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस कार्रवाई और अदालत में सुनवाई

वारदात की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में हत्या एवं शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाए और मामले को अदालत में पेश किया।

सेशन जज अलका मलिक की अदालत का फैसला

इस मामले की सुनवाई सेशन जज अलका मलिक की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को ध्यान से देखा। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने धनंजय उर्फ जुगनू को हत्या का दोषी करार दिया। गुरुवार को अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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