हरियाणा में प्लॉट धारकों के लिए बड़ी राहत: HSVP ने शुरू की विवादों से समाधान योजना 2026, 31 दिसंबर तक का समय

हरियाणा में प्लॉट धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने प्रदेश के प्लॉट धारकों के पुराने विवादों का निपटारा करने के लिए 'विवादों से समाधान योजना 2026' के तहत एक और नया अवसर प्रदान किया है। चंडीगढ़ से 11 सितंबर को मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत राज्य के 103 सेक्टरों में फैले लगभग 4,414 पात्र आवंटियों को 724 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण छूट दी जाएगी। प्राधिकरण ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2026 को अंतिम तिथि तय कर दी है।
विवादों से समाधान योजना 2026 की मुख्य बातें
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में विस्तार से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों के एकमुश्त निपटारे के लिए लाई गई है। इस योजना के दायरे में वे सभी आवंटी भी शामिल हो सकेंगे, जो प्राधिकरण की पिछली योजनाओं का लाभ उठाने से चूक गए थे। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आवासीय प्लॉट्स, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत (इंस्टीट्यूशनल) और औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) प्लॉट्स के आवंटी उठा सकते हैं। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड की मदद से एचएसवीपी के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपने लिए निर्धारित छूट राशि का पूरा ब्योरा आसानी से देख सकते हैं।
बकायेदारों के लिए अंतिम चेतावनी और सहायता केंद्र
प्राधिकरण ने सभी स्पष्ट शब्दों में बकायेदारों और डिफॉल्टटर आवंटियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई आवंटी तय समय-सीमा के भीतर इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का निपटान नहीं करता है, तो लागू नियमों और विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित प्लॉट के पुन: अधिग्रहण की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की सहायता या फिर विस्तृत जानकारी के लिए आवंटी अपने नजदीकी एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय में सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आवंटी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी अपना अनुरोध ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।