गुरुग्राम: एचएसवीपी के 421 लाभार्थियों को 494.49 करोड़ रुपये से अधिक की छूट का मिला प्रावधान

गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लॉट धारकों के लिए विवादों से समाधान योजना 2026 की शुरुआत की है। 31 दिसंबर 2026 तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। विवादों से समाधान योजना 2026 का अधिकतम लाभ प्लॉट धारकों को उठाना चाहिए। गुरुग्राम में 17 अगस्त को यह जानकारी सामने आई है।
- 31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा इस योजना का लाभ
- विवादों से समाधान योजना 2026 का अधिकतम लाभ उठाएं प्लॉट धारक
एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह ने सोमवार को इस योजना की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह योजना प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों के एकमुश्त समाधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत कुल 53 सेक्टर के लगभग 421 पात्र लाभार्थियों को 494.49 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र आवंटियों को प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित विवादों का सरल, त्वरित और निष्पक्ष समाधान उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से ऐसे आवंटी भी आसानी से लाभान्वित हो सकेंगे, जो पूर्व में लागू किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। उन्होंने कहा कि सभी पात्र प्लॉट धारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का लाभ लेना चाहिए। प्लॉट धारकों को अपने लंबित मामलों का समय पर समाधान करवाना चाहिए।
योजना के अंतर्गत आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज पंजीकरण वाले प्लॉट और ग्रुप हाउसिंग साइट्स शामिल हैं। इसके अलावा संस्थागत प्लॉट तथा औद्योगिक प्लॉट सहित निर्धारित श्रेणियों के पात्र आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सभी पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी पोर्टल पर जा सकते हैं। पोर्टल पर जाकर वे अपनी निर्धारित छूट राशि की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
सहायता और पोर्टल की जानकारी
वैशाली सिंह ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवंटी योजना पोर्टल पर जा सकते हैं। आवंटी पोर्टल पर जाकर अपने मामले की वर्तमान स्थिति और अपनी निर्धारित छूट राशि को देख सकते हैं। योजना से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता होने पर आवंटी अपने संबंधित एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आवंटी पोर्टल के माध्यम से भी अपना अनुरोध दर्ज करवा सकते हैं।
नियमों के तहत कार्रवाई
यदि कोई डिफॉल्टर आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर इस योजना का लाभ नहीं लेता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लागू नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्लॉट के पुन: अधिग्रहण की कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सकती है। प्रशासक ने सभी पात्र आवंटियों से यह विशेष अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2026 की अंतिम तिथि को हमेशा ध्यान में रखें। सभी आवंटी समय पर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें और योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय राहत का अधिकतम लाभ उठाएं।