सोनीपत के गांव बाजीदपुर सबौली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 0.5 एकड़ में बने शेड और स्टोर ध्वस्त

सोनीपत /19 अगस्त 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स /रणवीर रोहिल्ला
सोनीपत जिले के गांव बाजीदपुर सबौली में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव बाजीदपुर सबौली में अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान करीब 0.5 एकड़ भूमि पर बने औद्योगिक शेड, कार्यालय और स्टोर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है।
हाई स्कूल के चारों ओर घोषित नियंत्रित क्षेत्र में हुई कार्रवाई
बुधवार को यह कार्रवाई गांव बाजीदपुर सबौली स्थित राजस्व संपदा में हाई स्कूल के चारों ओर घोषित नियंत्रित क्षेत्र में की गई है। उपायुक्त नेहा सिंह के निर्देशानुसार लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अवैध निर्माणों को प्रारंभिक चरण में ही ध्वस्त किया जा रहा है। बुधवार की तोड़फोड़ की यह कार्रवाई नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत सोनीपत मेट्रोपोलिटियन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है.
अधिकारियों की मौजूदगी में की गई तोड़फोड़
यह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कई प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार, इंफोर्समेंट स्टाफ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश, एसडीओ मुरथल तथा पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है। जिला नगर योजनाकार यानी डीटीपी नीलम शर्मा ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती आगे भी जारी रहेगी। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी सख्ती जारी रखी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अवैध कॉलोनियां काटने और उनमें निर्माण करने के मंसूबों को सफल न होने दिया जाए। इसके साथ ही समय रहते अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके।
भू-माफियाओं से सावधान रहने की आमजन से अपील
जिला नगर योजनाकार नीलम शर्मा ने आम जनता के लिए एक जरूरी अपील जारी की है। उन्होंने आमजन से अपील करी कि भू-माफियाओं के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। ऐसा करके लोग अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
निर्माण से पहले अनुमति लेना है अनिवार्य
प्रशासन ने निर्माण कार्य करने वाले लोगों को नियमों के बारे में भी चेताया है। नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सीईओ, एसएमडीए से अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी या निर्माण करता है, तो उसे नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है।