जींद: जानलेवा हमला करने के जुर्म में दो दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास और जुर्माना

जींद: जानलेवा हमला करने के जुर्म में दो दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास और जुर्माना

जींद में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सैशन जज पूनम सुनेजा अदालत ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में दो दोषियों को सात-सात साल का कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों दोषियों पर 30250-30250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला डीजे पर नाचने के विवाद और उसके बाद हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ है।

घटना की पूरी पृष्ठभूमि

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पानीपत निवासी संदीप ने 17 दिसंबर 2022 को सदर थाना सफीदों पुलिस को शिकायत दी थी। संदीप ने पुलिस को बताया था कि वह अपने मामा के घर गांव मुआना में अपने ममेरे भाई राहुल के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद संदीप, मंजीत तथा अजय बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे।

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रास्ते में आरोपियों ने की फायरिंग

जब वे गांव मुआना आईटीआई के पास पहुंचे तो दो बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने पहले हवाई फायरिंग की। उसके बाद युवकों ने उन पर सीधी फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में उसके साथी मंजीत तथा अजय को गोलियां लग गईं। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पुलिस कार्रवाई और अदालत का फैसला

सदर थाना सफीदों पुलिस ने संदीप की शिकायत पर गांव रामराये निवासी अमरजीत उर्फ जीतो और गुलाब उर्फ डेडू के खिलाफ जानलेवा हमला करने और शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था। आखिरकार शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने अमरजीत तथा गुलाब को जानलेवा हमला करने और शस्त्र अधिनियम के तहत सात-सात साल का कारावास और 30250-30250 रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी है।

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