जींद कोर्ट का बड़ा फैसला: डीजे पर विवाद के बाद हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माना

जींद कोर्ट का बड़ा फैसला: डीजे पर विवाद के बाद हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माना

जींद में अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे सौरभ गुप्ता की अदालत ने डीजे पर हुई कहासुनी के चलते छुरी घोंप कर हत्या करने के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत द्वारा सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव ढाकल निवासी अजय ने 11 अक्टूबर 2021 को पुलिस को शिकायत दी थी।

सगाई के कार्यक्रम के दौरान डीजे पर हुआ था विवाद

अजय ने अपनी पुलिस शिकायत में बताया था कि उसके ताऊ के लड़के की सगाई पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात को खुशी में डीजे पर झूम रहे थे जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। गांव का गोबिंदा तथा उसके साथी डीजे पर नाचने लगे। जिस पर उसके चाचा सतीश ने गोबिंदा तथा उसके साथियों को डीजे पर नाचने से रोक दिया। जिसको लेकर गोबिंदा की उसके चाचा सतीश से कहासुनी हो गई।

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गुस्से में आकर मारी थी छुरी

विवाद बढ़ने पर गोबिंदा ने खतरनाक कदम उठाया। गुस्साए गोबिंदा ने उसके चाचा सतीश के पेट में अपने पास मौजूद छुरी का घोंप दिया। जिसमे उसका चाचा सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले सतीश को नरवाना नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां से उसे अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसके चाचा सतीश ने दम तोड़ दिया।

पुलिस कार्रवाई और कोर्ट का फैसला

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया था। सदर थाना पुलिस ने अजय की शिकायत पर गोबिंदा के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के जुर्म मे गोबिंदा को अजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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