जींद कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना

जींद कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना

जींद जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक हत्या के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहासुनी के चलते हमला कर हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला कानून और न्याय की प्रक्रिया के तहत दिया गया है।

घटना की पूरी जानकारी और शिकायत

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव पड़ाना की रहने वाली राजो देवी ने 28 जून 2024 को शहर थाना पुलिस को एक शिकायत दी थी। राजो देवी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके लड़के हरदीप की गुप्ता कॉलोनी निवासी ईश्वर के बेटे सुनील तथा रमेश के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। इस आपसी कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई और विवाद बढ़ गया।

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लाठी और डंडों से हमला और अस्पताल में इलाज

विवाद के दौरान ईश्वर के दोनों बेटों ने मिलकर राजो देवी के बेटे हरदीप पर लाठी तथा डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में हरदीप गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद परिजनों ने पहले उसके बेटे हरदीप को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। नागरिक अस्पताल में हरदीप की हालत बेहद नाजुक हो गई थी।

पीजीआई रोहतक रेफर और मौत

नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों ने हरदीप की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। उपचार के दौरान अस्पताल में हरदीप ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस कार्रवाई और अदालत का फैसला

शहर थाना पुलिस ने मृतक की मां राजो देवी की शिकायत के आधार पर सुनील तथा रमेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह पूरा मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के जुर्म में सुनील तथा रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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