जींद कोर्ट का बड़ा फैसला: जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना

जींद कोर्ट का बड़ा फैसला: जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना

जींद जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में एक व्यक्ति को सात साल का कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अदालत द्वारा पूरी सुनवाई के बाद लिया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव नचारखेड़ा निवासी धर्मपाल ने तीन अप्रैल 2021 को उचाना थाना पुलिस को एक शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि उसके घर में गृह कलेश के कारण आपसी कहासुनी चल रही थी। उसी दौरान पड़ोसी बलजीत को यह लगा कि धर्मपाल उसके साथ गाली-गलौज कर रहा है।

इसी बात के चलते बलजीत धर्मपाल के घर में घुस आया और उसने धर्मपाल पर हमला कर दिया। इस हमले में धर्मपाल को गंभीर चोटें आई थीं। परिजनों द्वारा घायल धर्मपाल को उपचार के लिए तुरंत नागरिक अस्पताल में लाया गया था।

घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया था। उचाना थाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर बलजीत के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हमलावर को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था।

तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने बलजीत को जानलेवा हमला करने के जुर्म में सात साल का कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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