जींद अदालत का बड़ा फैसला: जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और जुर्माना

जींद अदालत का बड़ा फैसला: जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और जुर्माना

जींद जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों पर सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

घटना की पूरी पृष्ठभूमि और पुलिस शिकायत

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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला सीता श्याम कालोनी निवासी राजकुमार से जुड़ा है। राजकुमार ने 23 अक्टूबर 2018 को पुलिस को अपनी शिकायत दी थी। शिकायत में राजकुमार ने बताया था कि वह सफीदों सब्जी मंडी स्थित अपनी आढ़त की दुकान के सामने बिजली की तार ठीक करवा रहा था। इसी दौरान क्रेन लगाने को लेकर उसकी सुमित और निखिल से कहासुनी हो गई थी। इस कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई और विवाद बढ़ गया।

लोहे की रॉड से हमला और घायलों का विवरण

विवाद बढ़ने पर सुमित और निखिल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला किया। राजकुमार की शिकायत के अनुसार तीनों ने मिलकर उस पर तथा उसके परिजनों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। इस खतरनाक हमले में राजकुमार को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा इस हमले में गुलशन तथा रवि को भी चोटें लगी थीं। पुलिस ने राजकुमार की शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। तभी से यह पूरा मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था।

अदालत का अंतिम फैसला और सजा

गुरुवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में सुमित व निखिल को दोषी करार दिया। दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा दी गई। साथ ही सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

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