जींद: 800 किलो गांजा तस्करी मामले में दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना

जींद में 800 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दोषी को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीआईडी स्टाफ नरवाना की कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 जुलाई 2024 को सीआईए स्टाफ नरवाना को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ से ट्रैक्टर ट्राली में धान की आड़ में गांजा की तस्करी करके लाया जा रहा था। यह ट्रैक्टर ट्राली सुंदरपुरा रोड पर आने वाली थी।
पुलिस की नाकाबंदी और तलाशी
इस सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ नरवाना ने वहां से गुजरने वाले ट्रैक्टरों और ट्रालियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। कुछ समय के बाद तिरपाल लगा हुआ एक ट्रैक्टर मेला मंडी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने जब तिरपाल हटाकर ट्राली की तलाशी ली तो धान की बोरियों के नीचे गांजा की बोरियां पाई गईं।
बरामदगी और आरोपी की पहचान
इन बोरियों का कुल वजन 800 किलोग्राम पाया गया था। पुलिस पूछताछ के दौरान ट्रैक्टर चालक की पहचान गांव मिर्चपुर निवासी सोमबीर के रूप में हुई थी। शहर थाना नरवाना पुलिस ने गांजा के साथ पकड़े गए सोमबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
अदालत का फैसला
यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने सोमबीर को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।