जींद: सस्ती कृषि योग्य जमीन दिलाने का झांसा देकर एक करोड़ दस लाख रुपये हड़पे, नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जींद: सस्ती कृषि योग्य जमीन दिलाने का झांसा देकर एक करोड़ दस लाख रुपये हड़पे, नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जींद जिले में सस्ते रेटों पर कृषि योग्य जमीन दिलाने का झांसा देकर एक करोड़ दस लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। सदर थाना सफीदों पुलिस ने शिकायत के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई गुरुवार को पुलिस द्वारा की गई है।

गांव खेड़ाखेमावती निवासी रामफल तथा टेकराम ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में यह बताया कि उन्होंने गांव रोहड़ में कृषि योग्य जमीन खरीदी हुई है। कुलविंद्र तथा तलविंद्र उनके खेत के पड़ोसी हैं। उन्होंने पहले भी जमीन बेची थी। जिसके चलते उन पर हमारा विश्वास बन गया था। दोनों आरोपितों ने उन्हें गांव धर्मगढ़ निवासी दविंद्र तथा रत्ताखेड़ा निवासी सतीश से मिलवाया था।

दविंद्र और सतीश दोनों ने यह बताया कि वे प्रोपर्टी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वे गांव अरड़ाना में सस्ते रेट पर कृषि योग्य जमीन दिला देंगे। यह जमीन गांव अरड़ाना निवासी सोमपाल से खरीदी हुई थी। उन्होंने 41 कनाल 5.33 मरले जमीन का सौदा 63 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय कर लिया।

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दस फरवरी 2026 को 80 लाख रुपये बयाना देकर इकरार नामा कर लिया गया। निर्धारित समय अवधि के अंदर जमीन की रजिस्टरी नहीं करवाई गई। आरोपितों ने जमीन का लोन भी क्लीयर नहीं किया था। रजिस्टरी न होने पर आरोपितों ने ब्याज समेत राशि वापस दिलाने तथा दूसरी जगह सस्ती जमीन दिलाने का आश्वासन दिया।

उसके बाद आरोपितों ने गांव सालवन में 20 कनाल 15 मरले का सौदा तय किया। 80 लाख रुपये एड करने के बाद दस लाख रुपये और आरोपितों को दिए गए। उसके बाद बीस लाख और देकर गत 18 अगस्त को रजिस्टरी की तारीख निर्धारित कर दी गई।

बाद में उन्हें यह पता चला कि उस जमीन पर कोर्ट केस चला हुआ है। जिस जमीन पर कोर्ट का स्टे आया हुआ है। जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने राशि लौटाने से साफ मना कर दिया। साथ ही आरोपितों ने उन्हें बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी।

गुरुवार को जानकारी देते हुए सदर थाना सफीदों की जांच अधिकारी गीता रानी ने यह बताया कि पुलिस ने रामफल की शिकायत पर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपित दविंद्र, सतीश, गांव रोहड़ निवासी कुलबीर, तलविंद्र, गांव मिलकपुर निवासी मालक, विक्रम, गांव धर्मगढ़ निवासी आजाद और सोनू सागर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया है।

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