जींद: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई बीस वर्ष कारावास की सजा

जींद जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग को घर से बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष का कारावास व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।
घटना की पूरी जानकारी और पुलिस कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना के तहत आने वाले एक व्यक्ति ने 11 जून 2024 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि गांव लाठ जिला सोनीपत निवासी गौरव उसकी नाबालिग बेटी को भगा कर ले गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गौरव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और दोनों को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया।
जांच और अदालत का फैसला
बाद में जांच में सामने आया कि गौरव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। जिस पर पुलिस ने गौरव के खिलाफ दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने गौरव के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेन्द्र राठी की पैरवी के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने बुधवार को गौरव को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।