कैथल में हरियाणवी गायक फौजी कर्मवीर का हथियार शो, बेटी और साथी संग दिखे असलहे; उठे सवाल

Atal Hind Team Online14 September 20264 min read12 viewsकैथल
कैथल में हरियाणवी गायक फौजी कर्मवीर का हथियार शो, बेटी और साथी संग दिखे असलहे; उठे सवाल

कैथल हरियाणवी गायक का गन शो! खुद पिस्टल, बेटी के पास पिस्टल, साथी के कंधे पर तीसरा असलहा!

-लाइसेंस किसके नाम, पिस्टल किसके हाथ? बेटी के पास पिस्टल ने उठाए सवाल!

कैथल में हरियाणवी गायक के गन शो का वीडियो वायरल: खुद, बेटी और साथी के हाथ में दिखा असलहा, लाइसेंस पर उठे सवाल

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राजकुमार अग्रवाल /कैथल /14 सितंबर 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स

हरियाणा के कैथल जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक हरियाणवी लोक गायक फौजी कर्मवीर का हथियार प्रदर्शित करते हुए वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। सार्वजनिक रूप से पिस्टल और अन्य असलहों को दिखाने का यह मामला सामने आते ही समूचे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है।

वायरल हो रहे इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि गायक फौजी कर्मवीर खुद अपने हाथों में एक रिवॉल्वर/पिस्टौल थामे नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके साथ मौजूद उनकी बेटी के हाथ में भी एक पिस्टल दिखाई दे रही है, जबकि पास ही खड़े एक अन्य सहयोगी के कंधे पर तीसरा असलहा टंगा हुआ साफ नजर आ रहा है।

सरेआम इस तरह घातक हथियारों के प्रदर्शन ने स्थानीय सुरक्षा और आर्म्स एक्ट के नियमों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही आम लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था का इस तरह खुलेआम मजाक उड़ाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठ रहा है कि इन हथियारों का असल में वैध मालिक कौन है। शस्त्र लाइसेंस आखिर किसके नाम पर जारी किया गया है और इसका इस्तेमाल किस तरह से गैर-जिम्मेदाराना ढंग से किया जा रहा है? शस्त्र अधिनियम के अनुसार, किसी दूसरे व्यक्ति या परिजन को लाइसेंसशुदा हथियार देना पूरी तरह गैर-कानूनी है।

गायक की बेटी के हाथ में पिस्टल दिखने से यह मामला कानूनी रूप से और भी अधिक संगीन हो गया है। बच्चों या अन्य परिजनों को हथियार थमाना न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि यह किसी भयानक दुर्घटना को भी सीधे तौर पर न्योता देने जैसा है। इस दृश्य ने गृह विभाग के सुरक्षा निर्देशों की उड़ती धज्जियों को जगजाहिर कर दिया है।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशक ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन, गन कल्चर और रील्स बनाने पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। पूर्व में जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया था कि जो भी व्यक्ति हथियारों के साथ रील या तस्वीरें पोस्ट करेगा, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति की जाएगी।

राज्य में पहले घटी समान घटनाओं का विश्लेषण करें तो ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करता है। यदि जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि लाइसेंसधारक ने अपने शस्त्र की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) के माध्यम से लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाता है।

कैथल के स्थानीय निवासियों में भी इस घटना को लेकर खासा रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का तर्क है कि जब एक सामान्य नागरिक को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस बनवाने में महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, तब ऐसे कलाकारों को हथियारों के साथ सार्वजनिक नुमाइश करने की छूट किस आधार पर मिल जाती है? उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।

कर्मवीर फौजी की बेटी के पास हथियार गायक का गन कल्चर ----विडिओ साभार -Current Haryana-----https://www.facebook.com/share/v/1JWHYBwASd/

मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस महकमा भी सतर्क हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, साइबर सेल की टीम इस वायरल वीडियो की सत्यता की बारीकी से जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो किस स्थान और किस समय पर रिकॉर्ड किया गया था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वीडियो में नजर आ रहे सभी असलहों के लाइसेंस की स्थिति की जांच कराई जा रही है। जांच अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि हथियार वैध भी पाए जाते हैं, तब भी इस प्रकार उनका सार्वजनिक प्रदर्शन कानूनन गलत है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों और सोशल मीडिया कंटेंट पर अदालतें भी सख्त रुख अपना चुकी हैं। पूर्व में भी कई चर्चित कलाकारों पर हथियारों की नुमाइश और उकसावे वाले गीतों के कारण पुलिस मामले दर्ज कर चुकी है। इस ताजा घटना ने एक बार फिर इस बहस को गरमा दिया है।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, शस्त्र लाइसेंस केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से दिया जाता है, न कि किसी सोशल मीडिया शो-ऑफ या रौब गालने के लिए। लाइसेंसधारक की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह असलहे को पूरी तरह सुरक्षित रखे। किसी भी गैर-अधिकृत व्यक्ति को पिस्टल सौंपना कानूनन अपराध है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों संभव हैं।

फिलहाल, इस पूरे मामले ने कैथल समेत हरियाणा के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अब सभी की निगाहें पुलिस की आगामी जांच पर टिकी हैं कि क्या आरोपी गायक के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की जाती है या नहीं।

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