नूंह में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से होगा मामलों का निपटारा

नूंह में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से होगा मामलों का निपटारा

नूंह जिला न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता के नेतृत्व में इस लोक अदालत का संचालन होगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा।

लोक अदालत का उद्देश्य और लाभ

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है। इससे उनके मामलों का त्वरित, सरल व स्थायी समाधान उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सभी पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान आसानी से कर सकेंगे। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। इसके अलावा आपसी विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान भी संभव होता है।

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किन मामलों का होगा निपटारा

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों को शामिल किया गया है। इनमें ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी और मोटर वाहन दुर्घटना दावा शामिल हैं। इसके साथ ही पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले और जमानती फौजदारी मामलों का भी निपटारा होगा। श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले और बिजली एवं पानी के बिल से जुड़े विवाद भी इसमें सुलझाए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व प्रकरण सहित विभिन्न मामलों का निपटारा इस अदालत में किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता ने आमजन से एक विशेष अपील की है। उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

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