नूंह में नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में दोषी को 20 साल की कैद और जुर्माना

नूंह में नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में दोषी को 20 साल की कैद और जुर्माना

नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी राम किशोर को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए निर्देश

अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास एवं सहायता के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह को चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत में हुई है।

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वर्ष 2023 की घटना और पुलिस कार्रवाई

यह मामला वर्ष 2023 का है जब एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा स्कूल गई थी। स्कूल जाने के बाद वह छात्रा अपने घर वापस नहीं लौटी थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर महिला थाना नूंह में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी थी।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सजा

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए थे। अदालत में कई गवाह भी पेश किए गए थे। जुटाए गए साक्ष्यों और अदालत में पेश किए गए गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके अलावा कुल 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।

शारीरिक और मानसिक आघात पर फैसला

अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता को हुए शारीरिक एवं मानसिक आघात को विशेष रूप से ध्यान में रखा है। पीड़िता के पुनर्वास और सहायता को अदालत ने बेहद आवश्यक बताया है। इसी के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्देश दिया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार मुआवजा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा। इस राशि को तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। शेष 25 प्रतिशत राशि पीड़िता को तत्काल आवश्यकताओं एवं खर्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

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