नूंह की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 वर्ष की सजा

नूंह की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 वर्ष की सजा

नूंह की पोक्सो विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह पूरा मामला नूंह जिले के रोजकामेव थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

रोजकामेव थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था मामला

रोजकामेव थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर 2023 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक, 23 दिसंबर की शाम को 17 वर्षीय लड़की घर से कूड़ा डालने के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और उसे बहला-फुसलाकर पहाड़ियों की ओर ले गया। आरोपी ने वहां ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया।

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वारदात में मदद और पड़ोसी की भूमिका

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी के साथ दो अन्य अज्ञात युवक भी मौजूद थे और उन्होंने इस वारदात में आरोपी की मदद की थी। पीड़िता के शोर मचाने पर एक पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंच गया। पड़ोसी के वहां पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गया।

पुलिस जांच और न्यायालय की कार्रवाई

शिकायत मिलने के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को पहले ही जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं पोक्सो विशेष अदालत, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत में हुई। अदालत ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद मंगलवार को अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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