रोहतक: महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान सहित सात हत्या के मामले में दोषी करार

रोहतक से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहतक में महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान सहित सात आरोपियों को करीब 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में सभी आरोपियों को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी माना है। अब इस मामले में अदालत सभी दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाएगी।
घटना की पूरी जानकारी और मामला
यह पूरा मामला 5 मई 2011 को कलानौर क्षेत्र में हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। इस विवाद के दौरान विष्णु नामक एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के जीजा और बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम ने शिकायत दर्ज कराई थी। सीताराम की शिकायत पर कलानौर थाना पुलिस ने 6 मई 2011 को बाली पहलवान समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला पिछले करीब 15 वर्षों से अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
किन-किन लोगों को ठहराया गया दोषी
अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान के अलावा जिन अन्य लोगों को दोषी करार दिया है, उनके नाम सुनील पुत्र मनोहर, दिनेश उर्फ काला पुत्र आजाद, राजेश पुत्र महावीर, पवन पुत्र मनवीर, सुनील उर्फ सुल्लड़ और मुकेश हैं। ये सभी आरोपी मोखरा गांव के निवासी बताए गए हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता तेजवीर अहलावत ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें से अदालत ने अब सात आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है।
पीड़ित पक्ष की प्रतिक्रिया और आगे की तारीख
मृतक विष्णु के जीजा सीताराम ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में लंबा समय जरूर लगा है, लेकिन आखिरकार अदालत ने न्याय किया है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि अदालत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। अब इस मामले में सभी लोगों की निगाहें गुरुवार को होने वाले सजा के ऐलान पर पूरी तरह से टिकी हुई हैं।