एसआईआर 2026: हरियाणा में मतदाता 30 सितंबर तक दे सकेंगे दावे और आपत्तियां, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

एसआईआर 2026: हरियाणा में मतदाता 30 सितंबर तक दे सकेंगे दावे और आपत्तियां, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने प्रदेश के मतदाताओं को एक और मौक़ा दिया है। चंडीगढ़ से 29 अगस्त को मिली जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तारीख़ों में फिर से बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे एवं आपत्तियां 31 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक दाख़िल की जा सकेंगी। इसके साथ ही, दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 31 जुलाई से 28 अक्टूबर तक करना होगा। इस संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर को होगा।

मतदाता सूची में संशोधन की तारीखें बदलीं

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के मतदाताओं के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने इन तारीख़ों में बदलाव किया है। इससे उन सभी पात्र नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी भी कारणवश निर्धारित अवधि के दौरान मतदाता सूची से संबंधित अपना दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके थे।

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पात्र नागरिकों के लिए आयोग का उद्देश्य

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य है। इसके अलावा सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को पूरी तरह से त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आयोग लगातार कार्य कर रहा है। यदि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्र के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

अब तक प्राप्त हुए फॉर्म और नोटिस की जानकारी

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में अभी तक कुल 87262 फॉर्म नंबर-6 प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा 6167 फॉर्म नंबर-7 और 79246 फॉर्म नंबर-8 भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक राज्य में कुल 41,59,707 नोटिस जारी किए जा चुके हैं जबकि 21,98,288 आपत्तियों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है।

नागरिकों से विशेष अपील

प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों से यह अपील की गई है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और सभी विवरण अवश्य जांच लें। यदि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है, तो नागरिक निर्धारित अवधि के भीतर अपना दावा या आपत्ति तुरंत दर्ज करवाएं।

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