एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी नोटिसों का तुरंत करवाएं वितरण : एडीसी अजय चोपड़ा, 30 अगस्त तक दर्ज होंगे दावे

अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी किए जा रहे नोटिसों का वितरण कार्य तुरंत पूरा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित मतदाताओं को समय पर सूचना मिल सके।
- एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाना है।
- 30 अगस्त 2026 तक बीएलओ के पास दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
- 03 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
एसआईआर प्रक्रिया और नोटिसों का वितरण
अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है अथवा जिनके नाम, आयु, पता या अन्य विवरण उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, ऐसे मतदाताओं को संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोटिस जारी करने के साथ-साथ उनका समयबद्ध तरीके से वितरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि संबंधित मतदाता निर्धारित तिथि एवं स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी किए जा रहे नोटिसों के वितरण, सुनवाई एवं निस्तारण की समीक्षा को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसआईआर से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोटिसों की सुनवाई, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण तथा आवश्यक सत्यापन का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।
सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों की नियुक्ति
अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। ये अधिकारी संबंधित मतदाताओं को जारी नोटिसों की सुनवाई, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण तथा आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया को 28 सितंबर तक पूरा करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक मामले का नियमानुसार निस्तारण करें।
मतदाता सूची की जांच और दावे-आपत्तियां
उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से भी अपील की कि 31 जुलाई को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांचें। प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने विवरण की जांच कर सकते हैं। यदि नाम, आयु, पता अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि मिलती है या किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है तो निर्धारित अवधि में संबंधित निर्वाचन कार्यालय में दावा अथवा आपत्ति दर्ज करवाएं।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, नाम या विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, नाम जोडऩे अथवा हटाने, स्थानांतरण या अन्य किसी संशोधन की आवश्यकता है, तो 30 अगस्त 2026 तक अपने बीएलओ के पास दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद 03 अक्टूबर 2026 को जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।