सोनीपत में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर एक साल तक की रोक, डीसी नेहा सिंह ने दिए सख्त निर्देश

सोनीपत से मिली जानकारी के अनुसार, जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध को लेकर उपायुक्त नेहा सिंह ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को जिले में प्रतिबंध की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं।
नियमित निरीक्षण और जांच के दिए निर्देश
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और जांच करें। यदि प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री करते कोई मिले तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ये उत्पाद
नेहा सिंह ने यह भी कहा कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनके सेवन से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। सरकार का यह कदम खासकर युवाओं और आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।
आमजन से की गई है अपील
उपायुक्त ने आमजन से भी अपील की है कि वे प्रतिबंधित उत्पादों की खरीद-बिक्री और सेवन से दूर रहें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं गुटखा, पान मसाला या तंबाकू आदि उत्पादों का निर्माण, भंडारण अथवा बिक्री होने की जानकारी मिले तो संबंधित विभाग को तुरंत सूचना दें। लोगों के सहयोग से ही इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।