सोनीपत: सफाई और फायर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की सैद्धांतिक सहमति

सोनीपत: सफाई और फायर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की सैद्धांतिक सहमति

सोनीपत, 23 अगस्त (हि.स.): सोनीपत उपायुक्त नेहा सिंह ने रविवार को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सफाई एवं फायर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। सरकार ने कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्ते और लाभ

कर्मचारियों को वर्दी भत्ता, समान कार्य-समान वेतन और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा यात्रा रियायत, न्यूनतम वेतन, कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि सहित कई लाभ देने पर सहमति बनी है। उपायुक्त ने बताया कि कर्मचारियों को 440 रुपये प्रतिमाह वर्दी भत्ता दिया जाएगा। पात्र कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन और बकाया राशि का भुगतान मिलेगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन देने पर भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने पर भी सहमति बनी है।

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विशेष भत्ते और आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी

प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दो हजार रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने पर सहमति बनी है। अनुकंपा सहायता राशि को पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख रुपये की सहायता देने पर भी सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

पदोन्नति, छुट्टियां और योजनाओं का लाभ

पालिका रोल और दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को पीएम-एजेएवाई-चिरायु योजना में शामिल किया जाएगा। कर्मचारियों को 20 चिकित्सा अवकाश और 20 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे। सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को लिपिक तथा समूह-ग पद पर पदोन्नति का प्रावधान करने पर भी सहमति बनी है।

नियमितीकरण और कानूनी प्रक्रिया

पालिका रोल पर कार्यरत सफाई और फायर कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर सरकार कानूनी जांच करवा रही है। इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे उन्हें नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ मिल सकेंगे। साथ ही 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता बनी रहेगी। पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 19 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये प्रतिमाह करने पर भी विचार किया जा रहा है। अधिनियम के तहत अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ मिलेगा। मातृत्व अवकाश तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अनुग्रह सहायता और अनुग्रह नियुक्ति जैसे लाभ देने पर भी सैद्धांतिक सहमति है।

प्रशासन की कर्मचारियों से अपील

कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। शहर की सफाई, अग्निशमन सेवाएं और आमजन को निर्बाध नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी जरूरी है। उन्होंने कर्मचारियों से मांगों के समाधान के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की अपील की है। उन्होंने आमजन को परेशानी से बचाने के लिए भी सहयोग की बात कही है।

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