पंजाब के वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी! चालान को लेकर नए Order

www.atalhind.com22 April 20252 min read0 viewsपंजाब
पंजाब के वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी! चालान को लेकर नए Order

वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। पुलिस जिला खन्ना द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब ‘डिजिटल’ कार्रवाई शुरू कर दी है।  राजधानी चंडीगढ़ की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों का गढ़ माने जाने वाले समराला, खन्ना, पायल, माछीवाड़ा साहिब और दोराहा इलाकों में ट्रैफिक पुलिस अब चालान बुक हाथ में लेकर खड़ी नहीं दिखेगी, बल्कि डिजिटल मशीनों से लैस होकर चुपचाप अपनी कार्रवाई को अंजाम देती नजर आएगी।

इससे पहले अक्सर ऐसा होता था कि यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में रोके गए लोगों में से कई लोग बड़े गर्व से अपना फोन निकालकर किसी राजनीतिक नेता या अधिकारी को फोन करके यातायात अधिकारियों के कानों में लगा देते थे, जिससे कई लोग सिफारिशों का फायदा उठाकर कार्रवाई से बच जाते थे, लेकिन अब डिजिटल कार्रवाई के कारण हर दिन करीब 150 चालान काटे जा रहे हैं। मुख्य चौक समराला में थाना प्रमुख पवित्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैफिक इंचार्ज सुरजीत सिंह ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे और कहा कि ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई आम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं वे अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं।

गलती दोबारा दोहराई गई तो जुर्माना बढ़ जाएगा।
यातायात पुलिस ने सड़कों पर बिना रोक-टोक घूमने वाले वाहनों और चालकों के खिलाफ ई-चालान के जरिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इससे चालान दाखिल करने वाले व्यक्ति को चालान दाखिल करने के लिए कोर्ट जाने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन यदि वह व्यक्ति बिना सुधारे बार-बार गलती दोहराता है, तो चालान काटने वाली मशीन अपने आप उसका जुर्माना बढ़ा देगी।

Driving दौरान कान पर  लगाया फोन तो होगा 5,000 रुपए जुर्माना
अगर किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के हाथ में डिजिटल मशीन है और कोई गाड़ी चलाते समय उसके कान पर फोन लगा ले तो समझ लीजिए कि उसकी जेब से 5 हजार रुपए जुर्माने के रूप में सरकारी खजाने में चले गए। इसी प्रकार, गलत साइड में वाहन पार्क करने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने या बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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