भारत मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस, सरकार ने जारी किए झंडा फहराने के कड़े नियम

भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 'हर घर तिरंगा' अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस दौरान नागरिकों को भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का पालन करते हुए सम्मान के साथ तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालिया संशोधनों के बाद, खुले में या निजी निवासों पर झंडा दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरी गरिमा के साथ रखा जाए।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने और प्रोटोकॉल के नियम
आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार, झंडे को तेजी से फहराया जाना चाहिए और धीरे-धीरे नीचे उतारा जाना चाहिए। इस दौरान केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों में प्लास्टिक के झंडों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। क्षतिग्रस्त या गंदे झंडों को निजी तौर पर जलाकर नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, झंडा जमीन को नहीं छूना चाहिए और इसका इस्तेमाल सजावट या कपड़ों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, इसे निजी वाहनों पर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।
लाल किले पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम
वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन लाल किले पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस समारोह में स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन का उपयोग करके 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके साथ ही, 'वंदे मातरम' गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस गीत को एक विशेष श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।