कोरोना बीमारी संबंधी स्वास्थ्य सूचना वेबसाइट पर उपलोड करे स्वास्थ्य विभाग -सूचना आयोग
चंडीगढ़ ()हरियाणा सूचना आयोग ने याचिकर्ता मोनिका सांगवान के वकील प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद अपील का फैंसला करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि पूरे हरियाणा के सभी अस्पतालों में कोरोना बीमारी के चलते वेंटिलेटर की उपलब्धता व इनको चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या आदि की सूचना याचिकर्ता को उपलब्ध करवाए। साथ सरकार को सिफारिस करते हुए लिखा है कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सूचना लोगों के बिना मांगे ही सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाए।
याचिकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया ने सूचना आयोग और हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुई दलील दी थी कि कोरोना काल में याचिकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना लोगों की जान से संबंधित है, इसलिए ऐसी सूचना सूचना के अधिकार के तहत 48 घंटे में उपलब्ध करवानी होती है। हालांकि हाई कोर्ट में रापड़िया ने सूचना आयोग के फैंसले का इंतजार करने के लिए हाई कोर्ट में अपनी याचिका वापिस ले ली थी। याचिकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया ने बताया की कोरोना बीमारी के चलते मांगी गई सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होने से नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि किसी अस्पताल में जाने से पहले उनको उस अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एडवांस में पता होगा।
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