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केबल टीवी नेटवर्क (विनीयमन) अधिनियम 1995 की सभी हिदायतों का पालन करें लोकल केबल नेटवर्क

केबल टीवी नेटवर्क (विनीयमन) अधिनियम 1995 की सभी हिदायतों का पालन करें लोकल केबल नेटवर्क–जिला स्तरीय लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी समिति रखें कार्यक्रमों के कंटेंनट पर नजर :- डीसी प्रशांत पंवार

 

कैथल, 22 नवम्बर ( ) जिला स्तरीय लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी समिति के चेयरमैन एवं डीसी प्रशांत पंवार ने लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति निगरानी रखे कि लोकल केबल नेटवर्क द्वारा केबल टीवी नेटवर्क (विनीयमन) अधिनियम 1995 की सभी हिदायतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन के सभी चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है। इस कार्य में अगर कोई केबल संचालक कोताही करता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फास्ट-वे केबल नेटवर्क द्वारा जारी किए गए कनैक्शनों की जानकारी भी कमेटी द्वारा ली जानी आवश्यक है। नगर परिषद, नगर पालिकाओं में केबल टीवी नेटवर्क से संबंधित फीस जमा करवाई जा रही है या नहीं, इस बात की भी निरंतर मोनिटरिंग होती रहे। केबल संचालकों द्वारा सभी ग्राहकों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित सैट टॉप बॉक्स दिए जाने अनिवार्य है। इस बात की भी समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा होती रहे। लोकल केबल टीवी नेटवर्क द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से किसी समुदाय में नाराजगी व जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कार्यक्रम प्रसारित होने की शिकायत जिला स्तर पर गठित कमेटी पर आती है तो तुरंत मामला राज्य व केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएं। डीसी ने समीक्षा बैठक में अधिनियम की धाराओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस मौके पर डीएसपी उमेद सिंह, समाजसेवी व सदस्य रवि भूषण गर्ग, डॉ. आरती गर्ग, नवीन मल्होत्रा, मिकेंद्र सिंह तथा सदस्य सचिव व डीआईपीआरओ कृष्ण कुमार आदि मौजूद रहे।

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